भारत में पैन कार्ड (Permanent Account Number – PAN) प्रत्येक करदाता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या होती है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड का उपयोग कई वित्तीय कार्यों में आवश्यक होता है, जैसे कि बड़े लेनदेन, कर भुगतान, और बैंक खाता खोलने के लिए। इसके बिना कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी नहीं की जा सकती हैं।
क्या एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना लीगल है?
कई लोग अनजाने में या जानबूझकर एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन यह पूरी तरह अवैध है। आयकर अधिनियम की धारा 139ए(7) के तहत, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।
हालांकि, अगर किसी के पास पैन कार्ड की दो फिजिकल कॉपी हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें से एक को ओरिजिनल और दूसरी को डुप्लिकेट माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास अलग-अलग पैन नंबर वाले कार्ड हैं, तो यह गैरकानूनी माना जाएगा।
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर कितना लगेगा जुर्माना?
अगर कोई व्यक्ति दो या अधिक पैन कार्ड रखता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैन कार्ड में गलत जानकारी दी है, तो भी उसे इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
करदाताओं के लिए पैन कार्ड क्यों जरूरी है?
पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह करदाता की वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। टैक्स भुगतान, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और आयकर विभाग से किसी भी आधिकारिक संचार के लिए यह आवश्यक होता है।
वर्तमान में, सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और करदाता की पहचान को सत्यापित करने के लिए उठाया गया है।
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो जल्द से जल्द अतिरिक्त कार्ड सरेंडर कर दें, ताकि किसी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। पैन कार्ड वित्तीय और कर संबंधी कार्यों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर किसी को पैन कार्ड में कोई गलती मिलती है या वह खो जाता है, तो उसके लिए नया आवेदन किया जा सकता है, लेकिन एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना पूरी तरह गैरकानूनी है।