पर्सनल लोन आज के समय में एक ऐसा वित्तीय सहारा बन गया है, जो न सिर्फ आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि टैक्स में छूट का शानदार मौका भी देता है। चाहे घर की मरम्मत हो, शिक्षा का खर्च हो या कोई जरूरी काम, यह लोन आपकी जेब पर बोझ डाले बिना कई फायदे लेकर आता है।
सबसे खास बात? इसके लिए आपको न तो लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और न ही कोई संपत्ति गिरवी रखनी होती है। आइए जानते हैं कि पर्सनल लोन कैसे आपकी टैक्स बचत का मास्टर प्लान बन सकता है और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है।
आयकर नियमों में छिपा है टैक्स बचत का राज
आयकर कानून के मुताबिक, पर्सनल लोन पर सीधे तौर पर टैक्स छूट नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इसे घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ खास शर्तों के साथ टैक्स में राहत पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, घर के नवीनीकरण के लिए लिए गए लोन पर आयकर अधिनियम की धारा 24(b) के तहत हर साल 30,000 रुपये तक की ब्याज छूट का लाभ उठाया जा सकता है। यह छोटी-छोटी टैक्स बचत की ट्रिक्स आपकी कर योग्य आय को कम करके आपके बजट को संतुलित रखने में मदद करती हैं।
बिना सिक्योरिटी, आसान प्रक्रिया: क्यों है यह खास?
पर्सनल लोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कोलैटरल फ्री लोन होता है। यानी, इसके लिए आपको अपनी संपत्ति को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। प्रक्रिया इतनी आसान है कि कुछ ही घंटों में लोन आपके खाते में आ जाता है। हां, बिना सिक्योरिटी के होने की वजह से इसकी ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन टैक्स में छूट और इसकी सुलभता इसे हर किसी की पसंद बनाती है।
घर की मरम्मत से टैक्स में राहत
अगर आप अपने घर को बेहतर बनाने या मरम्मत के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, तो यह आपके लिए डबल फायदा लेकर आता है। न सिर्फ आपका घर नया जैसा हो जाता है, बल्कि टैक्स में भी राहत मिलती है। धारा 24(b) के तहत ब्याज पर 30,000 रुपये तक की छूट हर साल आपके टैक्स बोझ को हल्का कर सकती है। यह टैक्स डिडक्शन आपके वित्तीय प्लान को और मजबूत करने का एक शानदार तरीका है।