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Kerala : पिता ने अपनी मासूम बेटी को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने दी 178 साल की सजा

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Kerala : केरल के मंजेरी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक 40 साल के कलयुगी पिता ने पिता-बेटी के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया। POCSO कोर्ट ने इस दरिंदे को अपनी 11 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म से 178 साल की सजा सुना दी है। जज ए एम अशरफ ने आरोपी पर 11 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी ठोका है।

यह हैवान जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक अपने ही घर में तीन बार अपनी नन्ही बच्ची का रेप करता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बेटी को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। कोर्ट ने POCSO एक्ट की सख्त धाराओं के तहत आरोपी को 40 साल की सजा सुनाई। इसी तरह IPC की धाराओं में भी उसे 40 साल की कैद हुई।

पहले से 20 साल की सजा काट रहा था यह दरिंदा

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शख्स पहले से ही जेल की सजा काट रहा था। अक्टूबर 2021 में एक विकलांग महिला से दुष्कर्म और फरवरी 2022 में फिर से रेप की कोशिश करने के मामले में उसे 20 साल की सजा हुई थी। उसी केस में जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही अपनी 11 साल की बेटी को निशाना बना लिया।

कोर्ट ने हमला और आपराधिक धमकी के लिए 5 साल, जबकि बच्ची को बंधक बनाने के जुर्म में 3 साल की अलग सजा सुनाई। अच्छी बात यह है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी इस हैवान को कम से कम 40 साल जेल में सड़ना पड़ेगा। अगर जुर्माना नहीं भरा तो अतिरिक्त 18 महीने और जेल काटनी होगी।

यह मामला समाज को झकझोर कर रख देता है कि कैसे कोई पिता अपनी ही कोख की बेटी पर इतना जुल्म ढा सकता है। कोर्ट का यह फैसला दूसरे हैवानों के लिए सबक है।

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