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Uttarakhand Sex Racket : स्पा के नाम पर चल रहा था देह व्यापार का धंधा, कई महिलाओं का पुलिस ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

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रुद्रपुर के सन सिटी कॉम्प्लेक्स में चल रहे कोहिनूर स्पा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापेमारी कर देह व्यापार के संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने स्पा संचालक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चार महिलाओं को रेस्क्यू किया है।

रुद्रपुर। जिला मुख्यालय के पॉश इलाके आवास-विकास तिराहे पर स्थित एक स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के बड़े नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने बुधवार को सन सिटी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर स्थित ‘कोहिनूर स्पा सेंटर’ पर अचानक छापेमारी की।

इस कार्रवाई में पुलिस ने स्पा की आड़ में अनैतिक देह व्यापार संचालित करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि वहां मौजूद चार महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी के नेतृत्व में जब टीम ने छापा मारा, तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को देखते ही कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

संचालक और सहयोगियों पर शिकंजा

पुलिस ने मौके से स्पा संचालक हरीश साह (39 वर्ष) निवासी रुद्रपुर, उसके सहयोगी विकास कुमार (22 वर्ष) और ओमविजय (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को स्पा सेंटर के भीतर छोटे-छोटे केबिन मिले, जहां अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। पुलिस ने वहां से आपत्तिजनक सामग्री, कस्टमर एंट्री रजिस्टर, नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

रेस्क्यू की गई महिलाओं के बयान

रेस्क्यू की गई चार महिलाओं ने पूछताछ में पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। महिलाओं के अनुसार, उन्हें स्पा में नौकरी देने के बहाने बुलाया गया था, लेकिन बाद में संचालक हरीश साह और विकास कुमार उन पर दबाव और लालच देकर देह व्यापार के लिए मजबूर करने लगे। महिलाएं पिछले कई महीनों से वहां काम करने को विवश थीं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें महिला पुलिस की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर रखा है।

कानूनी कार्रवाई और धाराएं

क्षेत्राधिकारी (सीओ) रुद्रपुर प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143 और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की संबंधित धाराओं (3, 4, 5 और 6) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब जब्त किए गए मोबाइल फोन और एंट्री रजिस्टर के आधार पर उन ग्राहकों और संपर्कों की पड़ताल कर रही है जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे।

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