उत्तराखंड के शराब प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर आई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर तुरंत रोक लगा दी है, जिससे शराब की कीमतों में अचानक इजाफा होने वाला था। यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां एक स्थानीय शराब निर्माण कंपनी ने सरकार के नवंबर में जारी आदेश को चुनौती दी थी।
क्या था सरकार का प्लान?
उत्तराखंड में शराब से होने वाली कमाई राज्य के खजाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी विभाग ने करीब 5,060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट लगाने का प्रावधान था।
पहले वैट सिर्फ आधार कीमत पर लगता था, लेकिन नए नियम से एक्साइज ड्यूटी को भी वैट के दायरे में लाया गया। इससे देशी शराब की बोतल पर 40 रुपये तक और विदेशी ब्रांड्स पर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना थी। सरकार का मानना था कि इससे राजस्व में अच्छी-खासी बढ़त होगी और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।
कंपनी ने क्यों की चुनौती?
याचिका दाखिल करने वाली शराब कंपनी का तर्क था कि आबकारी वर्ष के बीच में ऐसे बदलाव नहीं किए जा सकते। नीति में संशोधन के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन से नियमावली नहीं बदली जा सकती। कंपनी ने कहा कि यह कदम नियमों के खिलाफ है।
कोर्ट में क्या हुआ?
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुना। सरकार ने अपने अधिकार का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने 28 नवंबर के नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अभी शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे।
आगे क्या असर पड़ेगा?
यह फैसला राज्य सरकार के राजस्व प्लान पर असर डालेगा। उत्तराखंड में पर्यटन के कारण शराब की बिक्री काफी होती है और पड़ोसी राज्यों से तस्करी रोकने के लिए कीमतें संतुलित रखना जरूरी माना जाता है। अगर दाम बढ़ते तो बिक्री घट सकती थी। अब कोर्ट की अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
शराब की कीमतें और आबकारी नीति जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये सीधे आम लोगों की जेब और राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। इस मामले पर नजर रखें, क्योंकि आगे और अपडेट आ सकते हैं।
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