देहरादून : दून पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान चलाते हुए स्कूली छात्रों को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस पहल के तहत मानव भारती इंटर कॉलेज, नेहरू कॉलोनी में एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराया गया।
यातायात नियमों के उल्लंघन से होने वाले खतरों पर विस्तृत चर्चा
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को यातायात नियमों के उल्लंघन से होने वाले खतरों के बारे में विस्तार से बताया। विशेष रूप से तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई।
गुड सेमेरिटन कानून और सड़क सुरक्षा पर दिया गया प्रोत्साहन
इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारियों ने ‘गुड सेमेरिटन’ कानून की जानकारी भी दी, जिससे लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के लिए प्रेरित हो सकें। छात्रों को यह समझाया गया कि घायलों की सहायता करना एक मानवीय कर्तव्य है, और कानून भी मददगार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
18 वर्ष से कम उम्र में वाहन चलाने पर सख्ती, अभिभावकों को दी चेतावनी
जागरूकता अभियान के दौरान छात्रों को बताया गया कि 18 वर्ष से पहले वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसके लिए उनके अभिभावकों को दंडित किया जा सकता है। साथ ही, सभी उपस्थित छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई।