देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने प्रदेश के युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और धार्मिक आयोजन की तैयारियों को लेकर बड़े नीतिगत बदलावों पर मुहर लगा दी है। सचिवालय में संपन्न हुई इस बैठक में परिवहन से लेकर वन विभाग और शिक्षा से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सरकार का सबसे बड़ा प्रहार भर्ती प्रक्रियाओं की सुस्ती और नियमों की जटिलता पर रहा है।
परिवहन विभाग के ढांचे में बड़ा सुधार करते हुए उत्तराखण्ड मोटर यान (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। अब प्रवर्तन चालकों की अपनी विशिष्ट पहचान होगी क्योंकि उन्हें पुलिस विभाग के चालकों की तर्ज पर वर्दी पहनने का अधिकार दे दिया गया है। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देने के लिए सरकार ने 250 नई बसों की खरीद का रास्ता साफ कर दिया है।
दिलचस्प तथ्य यह है कि जीएसटी की दरें 28% से घटकर 18% होने के कारण विभाग को सीधा फायदा हुआ है। इसके चलते अब पुरानी स्वीकृत राशि में ही 100 की जगह 109 बसें खरीदी जा सकेंगी। सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने केंद्र के नए ‘नो ड्यूज’ नियमों को अपनाने के संकेत दिए हैं, जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बकाया टैक्स और टोल शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा।
कुंभ 2027 के लिए खुला खजाना
हरिद्वार में होने वाले आगामी महाकुंभ 2027 के लिए निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाने हेतु कैबिनेट ने वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया है। अब 1 करोड़ रुपये तक के स्थाई और अस्थाई निर्माण कार्यों को मेलाधिकारी खुद मंजूरी दे सकेंगे। वहीं, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट्स के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल को अधिकृत किया गया है। 5 करोड़ से ऊपर के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही अब शासन के पास जाना होगा। हाल ही में सरकार ने मायापुर एस्केप चैनल पर 12.46 करोड़ की लागत से बनने वाले नए स्टील गर्डर ब्रिज को भी मंजूरी दी है।
वन दरोगा भर्ती में बड़ा उलटफेर
उत्तराखंड के युवाओं के लिए वन विभाग से जुड़ी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन के बाद अब वन दरोगा (Forester) बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर ‘स्नातक’ (Graduation) कर दी गई है। आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 21 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। वहीं, वन आरक्षी (Forest Guard) के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है।
मदरसा शिक्षा और संबद्धता के नए नियम
शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। राज्य के कुल 452 मदरसों में से लगभग 400 ऐसे हैं जहां केवल कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। अब इन छोटे मदरसों को रामनगर स्थित विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता लेने की जरूरत नहीं होगी। वे जिला स्तरीय शिक्षा समिति से मान्यता लेकर संचालन कर सकेंगे। हालांकि, कक्षा 9 से 12 तक चलाने वाले संस्थानों के लिए रामनगर बोर्ड से जुड़ना अनिवार्य रहेगा।
उद्योग, आबकारी और अन्य बड़े फैसले
खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने के लिए रॉयल्टी की दरों में इजाफा किया गया है। उप खनिजों पर निर्धारित रॉयल्टी अब 7 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, आबकारी नीति के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग ने भी 6 प्रतिशत वैट (VAT) की दरों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख बिंदु:
एसिड अटैक विक्टिम्स: विधिक सेवा प्राधिकरण के दायरे में अब तेजाब हमला पीड़ितों को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।
सैनिक कल्याण : जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे।
ठेकेदारों को राहत : ‘डी’ श्रेणी के ठेकेदारों के लिए निविदा (Tender) की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
वेटिंग लिस्ट SOP : भर्ती परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची को लेकर विभागों के बीच जारी भ्रम खत्म करने के लिए सरकार एक सख्त SOP (Standard Operating Procedure) तैयार करेगी।
विभाग प्रमुख निर्णय
- वन विभाग : वन दरोगा के लिए योग्यता अब ग्रेजुएशन, आयु 21-35 वर्ष।
- परिवहन : 250 नई बसों की खरीद और प्रवर्तन चालकों को पुलिस जैसी वर्दी।
- शिक्षा : कक्षा 8 तक के मदरसों को रामनगर बोर्ड की संबद्धता से छूट।
- खनन : रॉयल्टी दरों में ₹1 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी।
- लोक निर्माण : जेई भर्ती में दिव्यांगों के लिए 7 नए पदों का सृजन।
बैठक में संस्कृत शिक्षा के लिए भी नई सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है, जिससे लंबे समय से रुके हुए शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब 21 अशासकीय अनुदानित कॉलेजों के शिक्षक भी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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