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धामी कैबिनेट के 15 बड़े फैसले : पूर्व सैनिकों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी, युवाओं को भर्ती नियमों में बड़ी राहत

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देहरादून (ब्यूरो)। कैबिनेट विस्तार के बाद हुई पहली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौगातों की बौछार कर दी है। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए नई स्वरोजगार योजना, योजना आयोग का ढांचा बदलने और पुलिस भर्ती में पुरानी आयु सीमा बरकरार रखने जैसे 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने किसानों से गेहूं खरीद का लक्ष्य तय करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया है।

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें नए मंत्रियों ने भी शिरकत की। सरकार ने सबसे बड़ा दांव ‘वीर उद्यमी योजना 2026’ के रूप में खेला है, जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

उद्योग विभाग की नई ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ के तहत यदि पति-पत्नी दोनों पूर्व सैनिक हैं, तो दोनों को लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 30% और 10 से 25 लाख तक पर भी 30% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में यह सब्सिडी 15 से 25 प्रतिशत के बीच रहेगी। इसके साथ ही उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी की भी सुविधा दी जाएगी।

कैबिनेट ने युवाओं की मांग पर बड़ा फैसला लेते हुए वर्दीधारी पदों (पुलिस, पीएससी, आईआईआरबी, वन दरोगा) की सीधी भर्ती के लिए 2023 में बनी एकीकृत नियमावली पर फिलहाल रोक लगा दी है। अगले 3 साल तक भर्ती प्रक्रिया पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही चलेगी, जिससे आयु सीमा और लंबाई के मानकों में हुए बदलावों से प्रभावित हो रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

नियोजन विभाग में अब राज्य योजना आयोग की जगह ‘सेतु आयोग’ के संगठनात्मक ढांचे को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, न्याय विभाग के अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर महज 4% और अन्य वाहनों के लिए 5% ब्याज देना होगा। वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए अब 25 की जगह 22 साल की सेवा ही अनिवार्य होगी।

गृह विभाग के तहत अब राज्य में ‘उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम’ की नियमावली लागू होगी। इससे उपद्रवियों द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनसे वसूली का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस को डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए ‘नाइलिट’ (NIELIT) के विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है।

खाद्य विभाग ने रबी सत्र 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 2.2 लाख मीट्रिक टन रखा है, जिसका समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल होगा। ऊर्जा विभाग की ओर से ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 31 मार्च 2025 तक प्लांट लगाने वालों को राज्य सरकार की सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। होमगार्ड विभाग में कमाडेंट के पद सृजित होने से अब जवानों के प्रमोशन की बाधा भी दूर हो गई है।

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