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देहरादून में रोड कटिंग की मनमानी पर जिला प्रशासन का सख्त कदम : सभी अनुमतियां रद्द, मशीनरी हटाने का अल्टीमेटम

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देहरादून : शहर में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए हो रही रोड कटिंग पर जिला प्रशासन ने लोहा लिया है। सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाली सभी कार्यदायी संस्थाओं की अनुमतियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। जनवरी में आपदा कंट्रोल रूम से जारी की गई सभी अस्थायी मंजूरियां भी खारिज हो चुकी हैं।

प्रशासन ने कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि 24 घंटे के अंदर निर्माण साइटों से मशीनरी और सामग्री हटा लें तथा 10 दिनों में सड़कों को पुरानी स्थिति में बहाल करें। अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, एनएच और अन्य सड़क एजेंसियों को इंजीनियरों की रोस्टर ड्यूटी लगाकर तुरंत मरम्मत शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

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जिला प्रशासन के अनुसार, क्यूआरटी टीमों के निरीक्षणों में पाया गया कि कॉन्ट्रेक्टर बैरिकेडिंग, संकेतक और अन्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी कर रहे हैं। अधिकारियों की मौके पर अनुपस्थिति से अव्यवस्था फैल रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पूर्व चेतावनियों, जुर्माने और मुकदमों के बावजूद सुधार न होने पर यह कड़ा फैसला लिया गया।

यदि आदेश के बाद भी रोड कटिंग पाई गई, तो एसएसपी ट्रैफिक को मशीनरी जब्त करने और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश हैं। प्रभावित संस्थाओं में उत्तराखंड जल संस्थान, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, यूयूएसडीए आदि शामिल हैं। प्रशासन ने जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए इसे ‘बड़ा निर्णय’ करार दिया है।

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