देहरादून (एजेंसी)। नौकर के नाम पर शराब ठेका आवंटित हुआ तो आरोपी ने उसके मकान के दस्तावेज सिक्योरिटी के तौर पर जमा कर दिए। इसके बाद ठेके का संचालन करते हुए उसका अधिभार आबकारी विभाग को नहीं चुकाया। रिकवरी कटी तो पीड़ित ने अपना पैतृक मकान बेचकर ठेके का बकाया अधिभार जमा किया।
आरोपी शराब कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पटेलनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धोखाधड़ी को लेकर सुबोध मैठाणी निवासी डी ब्लॉक, मधुर विहार, बंजारावाला ने एसएसपी कार्यालय में तहरीर दी। कहा वह शराब कारोबारी लक्ष्मीद्र कुमार बक्शी निवासी इंदरबाबा मार्ग जाखन के यहां पिछले करीब 15 साल से नौकरी कर रहे थे।
साल 2018-19 में लक्ष्मीद्र कुमार ने सुबोध के नाम से शराब ठेका लेने को लॉटरी में पर्ची डाली। इस दौरान रतनपुर, शिमला बाईपास स्थित अंग्रेजी शराब का ठेका आवंटित हुआ। लक्ष्मीद्र कुमार ने पीड़ित सुबोध के पैतृक मकान के दस्तावेज आबकारी विभाग को गारंटी के तौर पर जमा किए और ठेके का संचालन करने लगे। आरोप है कि उन्होंने ठेके का अधिभार नहीं चुकाया।
21 अगस्त 2020 को पीड़ित के घर तहसील की टीम 74.97 लाख रुपये वसूली करने पहुंची। पीड़ित ने आरोपी लक्ष्मीद्र कुमार से बता की। आरोप है कि उन्होंने पूरी रकम चुकाने का झांसा देते हुए पीड़ित को एक चेक दिया। बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने अपना पैतृक मकान बेचकर राजस्व विभाग को रिकवरी राशि भरी।
आरोप है कि लक्ष्मीद्र इसके बाद पीड़ित को चक्कर कटाने लगे और अपने घर में उनकी इंट्री भी बंद कर दी। इंस्पेक्टर पटेलनगर केके लुंठी ने बताया कि पीड़ित की एसएसपी कार्यालय में दी गई तहरीर पर आरोपी लक्ष्मीद्र के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस साक्ष्य जुटाकर आरोपों की जांच कर रही है।