देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने 12 मार्च को अधिसूचना के असाधारण सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित कर दिया है।
उत्तराखंड शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य की इस अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पर 11 मार्च को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति के बाद उत्तराखंड का अधिनियम संख्या 3 वर्ष वर्ष 2024 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूनिफार्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।